नमस्ते दोस्तों, चलिए इस लेख में हम Rajasthan me jamin kiske naam hai kaise pata kare इसके बारे में पता करते है। मै आप सभी भाइयो को राजस्थान में जमींन के मालिक का पता कैसे करे चाहे जमींन कितनी ही पुरानी क्यों ना हो में अशोक कुमार आप को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्तें बताउगा जिससे आपको आसानी से पता कर सकते है।
अगर आप राजस्थान के नागरिक है तो आप को ये जानना जरुरी है। की आप जिस जमीन पर रहते है वह जमीन किस के नाम है। क्योकि आपको राजस्थान में जमीन खरीदने, बेचने, या विरासत में मिली जागीरी का बटवारा करने से पहले यह जानना बेहद आवश्यक है, की जमीन किसके नाम है। मालिकाना हक (Land Ownership) की जानकारी न होने से आप पर क़ानूनी विवाद या करवाई, जमीन अतिक्रमण, या धोखाधड़ी के आरोप लग सकते है।
मै आपको इस लेख में, हम आपको राजस्थान में जमीन का मालिक पता करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके, साथ ही जरूरी दस्तावेजों और समस्याओं के समाधान बता रहे हैं।
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Rajasthan me jamin kiske naam hai kaise pata kare : ओवरव्यू
आर्टिकल का नाम | jamin kiske naam se hai kaise pata kare |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
माध्यम | ऑनलाइन |
सम्पूर्ण जानकारी | इस लेख को पूरा पढे। |
राजस्थान में जमीन का मालिकाना हक ऑनलाइन कैसे चेक करें? (ई-धरती पोर्टल)
आप सबसे पहले राजस्थान सरकार ने भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन करने के लिए ई-धरती (Apna Katha) पोर्टल को राजस्थान में ओपन किया है इसकी सहायता से आप घर पर बैठे अपनी या दुसरो की जमीन की जानकारी, खसरा नंबर और भू नक्शा देख सकते है।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: ई-धरती पोर्टल का इस्तेमाल
1. वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले ई-धरती की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
2.अब आपको होम पेज पर राईट साइड में जमाबंदी नकल के बटन पर क्लिक करना है

3.जिला, तहसील, और गाँव चुनें:
- ड्रॉपडाउन मेनू से अपना जिला (जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) चुनें।
- फिर तहसील और गाँव का नाम सेलेक्ट करें।

4.खसरा नंबर या मालिक का नाम डालें:
- विकल्प 1: अगर आपको जमीन का खसरा नंबर (Khasra Number) पता है, तो उसे डालकर “Search” बटन दबाएँ।
- विकल्प 2: मालिक के नाम या पिता/पति का नाम से भी सर्च कर सकते हैं।
- विकल्प 3: खाता से भी देख सकते है

5.जमीन का विवरण देखें:
- सर्च करने पर स्क्रीन पर मालिक का नाम, खसरा नंबर, भूमि का क्षेत्रफल, और प्रकार (कृषि, बंजर, आवासीय) दिखेगा
- खाता खसरा (Khasra Nakal) और भू नक्शा (Land Map) PDF में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा।
- ऐतिहासिक रिकॉर्ड चेक करें: पोर्टल पर पुराने रिकॉर्ड (वर्ष 2000 तक) भी देख सकते हैं।
ई-धरती पोर्टल की खास विशेषताएं
- भाषा विकल्प: हिंदी और राजस्थानी में जानकारी उपलब्ध।
- मोबाइल फ्रेंडली: स्मार्टफोन पर आसानी से एक्सेस करें।
- निशुल्क सेवा: किसी भी चार्ज के बिना रिकॉर्ड डाउनलोड करें।
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ऑफलाइन तरीका – पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें
अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या पोर्टल पर जानकारी नहीं मिल रही, तो नीचे दिए गए ऑफलाइन स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- तहसील कार्यालय जाएँ: अपने क्षेत्र के तहसील दफ्तर या पटवारी (लेखपाल) से संपर्क करें।
- जमीन का विवरण दें:
- खसरा नंबर या मालिक का नाम बताएँ।
- अगर खसरा नंबर नहीं पता, तो जमीन का स्थान (गाँव, मोहल्ला) बताएँ।
- भू-अभिलेख रजिस्टर चेक करें: पटवारी आपको खाता खसरा या जमाबंदी नकल (Jamabandi Nakal) दिखाएगा।
- प्रमाणित कॉपी लें: अगर जरूरत हो, तो रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी बनवाएँ (शुल्क लग सकता है)।
ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- पुराने भूमि दस्तावेज (अगर उपलब्ध हों)
- शुल्क का भुगतान (प्रति पेज ₹10-20)
आम समस्याएँ और समाधान
- खसरा नंबर नहीं पता:
- समाधान: गाँव के पटवारी या स्थानीय निवासियों से पूछें। पुराने बैंक दस्तावेज या बिजली बिल में खसरा नंबर मिल सकता है।
- पोर्टल पर गलत जानकारी दिखना:
- समाधान: तहसील अधिकारी को लिखित शिकायत दें। नया आवेदन लगाकर रिकॉर्ड सुधारवाएँ।
- भू नक्शा नहीं दिख रहा:
- समाधान: पोर्टल के “मैप व्यू” सेक्शन में जाएँ या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
जमीन का रिकॉर्ड चेक करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- विलेख (Sale Deed) वेरिफाई करें: जमीन खरीदते समय पुराने मालिक के दस्तावेज मिलान करें।
- लोकेशन चेक करें: भू नक्शे से जमीन की सही स्थिति पता करें।
- कर्ज या लीगल केस चेक करें: तहसील कार्यालय से पता करें कि जमीन पर कोई लोन या केस तो नहीं।
राजस्थान में भूमि अभिलेख से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द
- खसरा नंबर: जमीन का यूनिक आईडी नंबर।
- जमाबंदी नकल: भूमि स्वामित्व का विस्तृत रिकॉर्ड।
- म्यूटेशन: जमीन के मालिकाना हक का हस्तांतरण।
- भू नक्शा: जमीन की सीमाओं और लोकेशन का मैप।
निष्कर्ष
राजस्थान में जमीन का मालिकाना हक पता करना अब पहले से कहीं आसान है। ई-धरती पोर्टल की मदद से आप मिनटों में खसरा नंबर, मालिक का नाम, और भू नक्शा चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आए, तो तहसील कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। याद रखें, जमीन से जुड़े किसी भी लेन-देन से पहले रिकॉर्ड वेरिफाई करना अनिवार्य है।
राजस्थान भूमि अभिलेख से जुड़े FAQs
Q1. क्या ई-धरती पोर्टल से डाउनलोड की गई खसरा नकल कोर्ट में मान्य है?
A: हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित ई-खसरा नकल कानूनी रूप से मान्य है।
Q2. जमीन का मालिक बदलने के लिए क्या करें?
A. 1.रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाएँ।
2.तहसील कार्यालय में म्यूटेशन (खाता अंतरण) के लिए आवेदन करें।
3.जरूरी शुल्क जमा करें और दस्तावेज वेरिफाई करवाएँ।
Q3. पोर्टल पर एरर आने पर किससे संपर्क करें?
A. हेल्पलाइन नंबर: 0141-2227433
ईमेल: edharti.raj@rajasthan.gov.in
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